भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 (Article 1 in Hindi)
Article 1 in Hindi – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की विस्तृत जानकारी हमने नीचे दी है सबसे पहले हमने आपको संविधान के अनुसार इसकी जानकारी दी है उसके पश्चात हमने अपने निजी शब्दों में आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को समझाने की कोशिश की है।
अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
- (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
- (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- (3) भारत के राज्यक्षेत्र में,
- (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
- (ख)पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और
- (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) – मौलिक अधिकार
भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 का विवरण –
भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के तहत भारत अथवा इंडिया नाम का एक देश होगा जो कि राज्यों का संघ होगा और इस देश में वह राज्य होंगे जो कि संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान की पहली अनुसूची में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अतः इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत बनेगा।
उस समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यह संख्या नहीं थी। अगर आप ऊपर अनुच्छेद 1 (3) (ग) को देखें तो वहां पर लिखा गया है कि ‘ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।’ अर्थात यदि संविधान लागू होने के पश्चात कोई नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं तो वह भी इस भारत या इंडिया नामक देश में शामिल कर दिए जाएंगे।
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भारत का नाम भारत या इंडिया ही क्यों रखा गया।
इसके अलावा अगर आपका इस प्रकार का प्रश्न है कि भारत का नाम भारत और इंडिया ही क्यों रखा गया क्योंकि भारत को तो अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसकी तह तक जाने के लिए आपको भारतीय प्राचीन इतिहास भी पढ़ना होगा और उसके साथ-साथ संविधान सभा के सभी सदस्यों की राय क्या थी यह भी जाननी होगी और मुझे लगता है कि उसके लिए आप या तो कोई वीडियो देखें या किसी किताब से पढ़ लें क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है।
Good morning sir sir I need all articles
Ok bro..